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नीट छात्रा मौत मामला:सीबीआई जांच को खुली छूट,हाई कोर्ट ने निगरानी से किया इनकार

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नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में पटना हाई कोर्ट ने अहम आदेश देते हुए फिलहाल सीबीआई जांच की न्यायिक निगरानी से इनकार कर दिया है।अदालत ने स्पष्ट कहा कि जब राज्य सरकार स्वयं इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप चुकी है,तो एजेंसी को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाना चाहिए।इस आदेश के साथ ही हाई कोर्ट ने दाखिल आपराधिक रिट याचिका का निष्पादन कर दिया,हालांकि याचिकाकर्ता को यह छूट दी गई है कि यदि सीबीआई जांच से असंतोष होता है तो वे दोबारा अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।यह फैसला न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा की एकलपीठ ने छात्रा के पिता नवीन कुमार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया।सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से मांग की गई थी कि सीबीआई जांच को सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या हाई कोर्ट के किसी वर्तमान न्यायाधीश की निगरानी में कराया जाए,लेकिन कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया।हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह मामला जनहित याचिका की श्रेणी में नहीं आता,जिसमें जांच की मॉनिटरिंग आवश्यक मानी जाए।कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि बिना जांच रिपोर्ट आए ही निगरानी का आदेश देना न्यायोचित नहीं है और पहले सीबीआई को अपना काम करने दिया जाना चाहिए।सुनवाई के दौरान छात्रा के पिता ने अदालत को बताया कि उन्हें और उनके परिवार को लगातार धमकियां दी जा रही हैं और उन पर यह स्वीकार करने का दबाव बनाया जा रहा है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या की है।परिवार की ओर से यह भी आरोप लगाया गया कि रिश्तेदारों को अलग-अलग तरीकों से डराया जा रहा है ताकि मामला दबाया जा सके।इन आरोपों पर कोर्ट ने कहा कि अब पूरा मामला सीबीआई के पास है और याचिकाकर्ता को जांच एजेंसी के साथ पूरा सहयोग करना चाहिए।अदालत ने भरोसा जताया कि निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच से सच्चाई सामने आएगी और यदि जांच के दौरान या जांच पूरी होने के बाद याचिकाकर्ता को किसी प्रकार की शिकायत होती है तो वे फिर से हाई कोर्ट आ सकते हैं।इस आदेश के साथ ही हाई कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया और अब पूरे मामले की आगे की जांच सीबीआई द्वारा की जाएगी।

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